आवेदक EWS Certificate 2024 के लिए आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारत के सभी स्थायी निवासी, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सभी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक और सरकार दोनों का समय और मेहनत बचती है। Economically Weaker Section (EWS) भारतीय समाज का वह हिस्सा है, जो आरक्षित श्रेणियों के बाहर आता है और जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होती है। आवेदक ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर एप्लकेशन फॉर्म भर सकते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
EWS Certificate क्या है?
Economically Weaker Section (EWS) Certificate एक प्रमाणपत्र है, जो उन सभी नागरिकों को जारी किया जाता है, जो भारत में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होते हैं। यह सर्टिफिकेट उन नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं। भारत के सभी नागरिक जिनके पास EWS Certificate है, वे उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं। EWS Certificate के माध्यम से भारत सरकार उन नागरिकों की पहचान कर सकती है, जिन्हें वास्तव में मदद की आवश्यकता है।
EWS Certificate के मुख्य बिंदु
EWS Certificate के लिए पात्रता मानदंड
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला केवल सामान्य श्रेणी से होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक का कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का आवासीय संपत्ति का क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
- गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
EWS Certificate के लाभ
- EWS Certificate उन सभी नागरिकों को विभिन्न लाभ प्रदान करेगा, जो आर्थिक रूप से अस्थिर हैं और सामान्य श्रेणी से हैं।
- इस सर्टिफिकेट की मदद से भारत सरकार सामान्य श्रेणी में ऐसे नागरिकों की पहचान कर सकती है, जिन्हें सबसे अधिक मदद की आवश्यकता है।
- ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के माध्यम से आवेदक शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- UCG के तहत सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का 10% लागू है।
- यह सर्टिफिकेट सभी आर्थिक रूप से अस्थिर नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करेगा।
EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- बिजली बिल
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट आकार का फोटो
EWS Certificate जारी करने के लिए जिम्मेदार संगठन
- जिला मजिस्ट्रेट / District Magistrate
- अतिरिक्त उपायुक्त / Additional Deputy Commissioner
- उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / Sub-Divisional Magistrate
- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / Additional District Magistrate
- डिप्टी कमिश्नर /Deputy Commissioner
- कलेक्टर / Collector
- तालुका मजिस्ट्रेट / Taluka Magistrate
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट / Executive Magistrate
- अतिरिक्त सहायक आयुक्त / Extra Assistant Commissioner
- प्रथम श्रेणी के स्थायी मजिस्ट्रेट / First Class Stipendiary Magistrate
EWS Certificate 2024 ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां पर जाकर आप संबंधित अधिकारी से अपने क्षेत्र में जारी करने वाले प्राधिकरण कार्यालय से ऐप्लकेशन फॉर्म ले सकते हैं।
- ऐप्लकेशन फॉर्म में सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सावधानीपूर्वक फॉर्म के साथ अटेच करें।
- इतना करने के बाद, आपको अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने ऐप्लकेशन फॉर्म को वहीं पर जमा कर देना है।
EWS Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- EWS Certificate ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।
- ऑफिसियल वेबसाईट के होम पेज पर आने के बाद, आपको “Apply for EWS” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही, एक नया पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, जहां आवेदक आपको ऐप्लकेशन फॉर्म में सभी मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- ऐप्लकेशन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई फोटोकॉपी अपलोड करनी होगी।
- इतना करने के बाद, आपको अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “Submit” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
EWS Certificate Apply Online करने के लिए राज्यवार लिंक
राज्य | पोर्टल का नाम |
---|---|
आंध्र प्रदेश | Meeseva App |
अरुणाचल प्रदेश | Arunachal eServices Portal |
असम | Assam State Portal |
बिहार | RTPS Portal |
चंडीगढ़ | e-District Portal |
छत्तीसगढ़ | e-District Portal |
दिल्ली | e-District Portal |
गुजरात | Digital Gujarat Portal |
हरियाणा | e-Disha Portal |
हिमाचल प्रदेश | Himachal Online Seva |
जम्मू और कश्मीर | Jammu & Kashmir State e-Services |
झारखंड | Jharkhand e-District |
मध्य प्रदेश | MP e-District Portal |
महाराष्ट्र | Aaple Sarkar Portal |
मणिपुर | e-District Portal |
मेघालय | e-District Portal |
मिजोरम | e-District Portal |
नागालैंड | e-District Portal |
ओडिशा | e-District Portal |
पंजाब | State Portal of Punjab |
राजस्थान | e-Mitra Portal |
सिक्किम | e-Services |
तमिलनाडु | Tamil Nadu e-Sevai |
तेलंगाना | MeeSeva Portal |
त्रिपुरा | e-District Portal |
उत्तराखंड | e-District Portal |
उत्तर प्रदेश | e-Saathi Web Portal |
पश्चिम बंगाल | West Bengal e-District |
Related FAQs –
Q1. EWS के लिए कौन पात्र है? / EWS का नियम क्या है?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला केवल सामान्य श्रेणी से होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ से अधिक का कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदक का आवासीय संपत्ति का क्षेत्रफल 100 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए। गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड 240 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
Q2. EWS कितने दिन तक मान्य होता है?
1 साल तक।
Q3. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
EWS Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय में जाना होगा। वहां पर जाकर आप संबंधित अधिकारी से अपने क्षेत्र में जारी करने वाले प्राधिकरण कार्यालय से ऐप्लकेशन फॉर्म ले सकते हैं।
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