Palanhar Yojana Rajasthan 2024: राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के हित में सोचते हुए Palanhar Yojana Rajasthan शुरू की गई है। पालनहार योजना राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान सरकार हर महीने अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिससे उनका भरण-पोषण ठीक प्रकार से होता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार समय-समय पर इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को कपड़े, जूते और स्वेटर आदि के लिए अलग से सहायता प्रदान करती है।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Palanhar Yojana Rajasthan के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं, कि कैसे अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा? Rajasthan Palanhar Yojana में किस प्रकार आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है आदि इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।
Palanhar Yojana Rajasthan Overview
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
किसके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान के अनाथ बच्चे |
लाभ | राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sje.rajasthan.gov.in/ |
Palanhar Yojana Rajasthan क्या है?
राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों के हित में सोचते हुए Palanhar Yojana Rajasthan को शुरू किया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार ऐसे अनाथ बच्चों को जिनके नजदीकी रिश्तेदार या परिचित उन बच्चों को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। तो सरकार की ओर से उन्हें पालनहार बनाकर हर महीने 1500 से ₹2500 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा प्रतिवर्ष इन अनाथ बच्चों को स्वेटर, कपड़े, स्टेशनरी, जूते आदि के लिए ₹2000 की वित्तीय सहायता अलग से प्रदान की जाएगी। जिससे उन बच्चों को अच्छा भोजन, शिक्षा, कपड़े मिल सकेंगे। सरकार द्वारा हर वर्ष इस योजना को रिन्यू किया जाता है।
Palanhar Yojana Rajasthan के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
अनाथ श्रेणी के बच्चों लिए
- सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक ₹1500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
- उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
अन्य श्रेणी के बच्चों लिए
- Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत, अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
- उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रति महीना दिए जाएंगे।
अहम बिंदु – जिन बच्चों को सरकार की ओर से लाभान्वित किया जाएगा। उन्हें 2 से 6 वर्ष की उम्र तक आंगनवाड़ी में भेजना अनिवार्य है। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष की आयु तक उनको स्कूल भेजना भी जरूरी है।
Palanhar Yojana Rajasthan का उद्देश्य
पालनहार योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य है जिन बच्चों के माता-पिता नहीं है उनको इस दुनिया में हर बुरी से बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और अपना भरण-पोषण करने के लिए मजदूरी करने के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। ऐसे समय में कोई भी परिचित या रिश्तेदार उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता है।
इसलिए सरकार ने इन बच्चों का भरण-पोषण करने के उद्देश्य से Palanhar Yojana Rajasthan शुरू की है। ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं यदि उनके नजदीकी रिश्तेदार, परिचित उनको अपने साथ रख सकते हैं तो सरकार की ओर से पालनहार बनाकर इन बच्चों को हर महीने भोजन, कपड़े और शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Rajasthan Palanhar Yojana लाभ एवं विशेषताएँ
Palanhar Yojana Rajasthan की कुछ लाभ और विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं:-
- Palanhar Yojana Rajasthan अनाथ बच्चों के हित में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है।
- इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जाता है।
- राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अनाथ श्रेणी के बच्चों के लिए, जन्म से 6 वर्ष की आयु तक सरकार की ओर से ₹1500 प्रति महीना वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं, और 6 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक सरकार की ओर से ₹2500 प्रति महीना वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते हैं।
- राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत, अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए सरकार जन्म से 6 वर्ष की उम्र तक ₹500 प्रति महीना और 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रति महीना आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत हर साल ₹2000 की सहायता धनराशि कपड़े, जूते, स्वेटर और स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए दी जाती है।
- सरकार का उद्देश्य है कि अनाथ बच्चों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में मदद कर सके।
Palanhar Yojana Rajasthan बच्चों के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने वाले बच्चों के लिए राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो |(अनाथ बच्चे)
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड / आजीवन कारावास की सजा प्राप्त माता-पिता की संतान ।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संतानें ।
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संतानें ।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
- जिन बच्चों के माता-पिता एड्स से पीड़ित हों।
- विकलांग माता-पिता के बच्चे।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे।
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे।
- एक परिवार से अधिकतम तीन बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं।
Palanhar Yojana Rajasthan Eligibility
- Palanhar Yojana Rajasthan के अंतर्गत केवल राजस्थान के व्यक्ति ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- इस योजना में आवेदन करके लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 1,20,000 से कम होनी चाहिए।
- अनाथ बच्चों को जो भी उनके परिचय या रिश्तेदार अपने पास रखेंगे, उन्हें 2 से 6 वर्ष तक आंगनवाड़ी में भेजना अनिवार्य है।
- जब वे बच्चे 6 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको स्कूल में भेजना जरूरी है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
Palanhar Yojana Rajasthan Documents
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र
- माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र
- अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र
- पालनहार का आधार कार्ड
- पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्कूल में अध्ययन
Palanhar Yojana Rajasthan Apply Online Process
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है इस प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान पालनहार योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिशल वेबसाइट पर जाने के बाद आप SJMS Portal पर क्लिक करना है।
- यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हैं तो आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- SSO Id और पासवर्ड डालकर आपके लॉगिन कर लेना है।
- लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर पालनहार योजना वाले आइकन पर क्लिक कर दें।
- इतना करने के बाद, आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, उस नए पेज में अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करें।
- इतना करने के बाद आपके सामने पालनहार रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरकर सबमिट कर दें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद Add Child वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- एड न्यू चाइल्ड वाले पेज पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक कर दें।
- बच्चों के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन उसके फिंगरप्रिंट या ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं।
- वेरीफिकेशन होने के बाद, Add Child वाले पेज पर आपको सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है।
- इतना करने के बाद, आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- जैसे ही आप फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन BSSO को फॉरवर्ड हो जाएगी।
Palanhar Yojana Rajasthan Apply Offline Process
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें मांगी गई आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक भरें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद उसमें मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को उसके साथ जोड़ दें।
- आवेदन फार्म को कंप्लीट करके विभागीय जिलाधिकारी के पास या फिर संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर आप जमा कर सकते हैं।
- इस तरह आप राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Palanhar Yojana Rajasthan Related FAQs –
Q1. राजस्थान में पालनहार योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
अनाथ श्रेणी के बच्चों लिए
- सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक ₹1500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
- उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
अन्य श्रेणी के बच्चों लिए
- इस योजना के अंतर्गत, अन्य श्रेणी के बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु तक ₹500 प्रति महीना दिए जाएंगे।
- उसके बाद 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रति महीना दिए जाएंगे।
Q2. पालनहार योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए?
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे के माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता पिता के लिए प्रमाण पत्र
- माता-पिता का तलाक प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- अगर बच्चे के माता पिता को एड्स है, तो राजस्थान एड्स नियंत्रण सोसायटी से प्रमाण पत्र
- अगर बच्चे के माता-पिता विकलांग हैं, तो चिकित्सा विभाग से विकलांगता प्रमाण पत्र
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के लिए चिकित्सा विभाग से प्रमाण पत्र
- पालनहार का आधार कार्ड
- पालनहार का मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- स्कूल में अध्ययन
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